GSTR-1: योग्यता, फ़ॉरमैट और फ़ाइल करने की प्रक्रिया

अगर आपका बिज़नेस GST के तहत रजिस्टर्ड है, तो आपको हर महीने बिना कोई गलती किए GST फ़ाइल करना चाहिए। ये रिटर्न आपके बिज़नेस की इनकम डिटेल्स की सही जानकारी देते हैं। आपके बिज़नेस को GST की कितनी पेमेंट करनी है, इसकी गणना आपके GST रिटर्न फ़ाइलिंग के आधार पर ही की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बतादें कि GST रिटर्न फ़ाइल करने के लिए GSTR-1 पहला और सबसे आवश्यक फ़ॉर्म है।

GSTR-1 फ़ॉर्म में आपके द्वारा दी गई डिटेल्स को अन्य सभी GST रिटर्न फ़ॉर्म में आधार के रूप में उपयोग की जाती है। ये सभी डिटेल्स दूसरे GST फ़ॉर्म में अपने आप ही भर जाती हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए पूरा ब्लॉग अवश्य पढ़ें।

GSTR-1 क्या है?

GSTR-1 एक मासिक और तिमाही GST रिटर्न फ़ॉर्म है, जो अन्य सभी GST रिटर्न फ़ाइलिंग फ़ॉर्म के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। इस फ़ॉर्म में किसी बिज़नेस द्वारा की गई सभी बाहरी सप्लाई या बिक्री की डिटेल्स शामिल होती है।

GSTR-1 फ़ाइल करने की योग्यता

सभी GST रजिस्टर्ड बिज़नेस को GSTR-1 फ़ाइल करना चाहिए। जो व्यवसायी एक महीने में तय सीमा से ज़्यादा की बिक्री करते हैं, उनके लिए GSTR-1 फ़ाइल करना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो व्यवसायी किसी महीने में तय सीमा से कम की बिक्री करते हैं या बिलकुल भी बिक्री नहीं करते हैं, उन्हें भी GSTR-1 फ़ाइल करना चाहिए। 

GSTR-1 फ़ाइल करने से किसे छूट है?

1- अगर आपका बिज़नेस GST की कंपोजीशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, तो आपको GSTR-1 फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

2- अगर आपके बिज़नेस की कोई शाखा है और उस शाखा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए आपको इनवॉइस मिलती है, तो आप इनपुट सेवा वितरक (Input service dealer – ISD) की कैटेगरी में आएंगे। इस कैटेगरी वालों को GSTR-1 फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

3- अगर आप पुनर्प्राप्ति सेवाओं (Retrieval services) या डेटाबेस एक्सेस और ऑनलाइन जानकारी के सप्लायर हैं, तो आपको GSTR-1 फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

4- अगर आप देश के बाहर से वस्तुएं और सेवाएं आयात करते हैं या देश के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के बिज़नेस को मैनेज़ करते हैं या आप अप्रवासी भारतीय (NRI) हैं, तो आप अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (Non-resident taxable person) की कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी वाले लोगों को GSTR-1 फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है।

5- जो लोग स्रोत पर कर एकत्र (Tax collection at source – TCS) करते हैं या स्त्रोत पर कर काटते (Tax Deducted at Source – TDS) हैं, उन लोगों को भी GSTR-1 फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसा होता है GSTR-1 फ़ॉर्मैट

GSTR-1 फ़ॉर्म में 13 फ़ील्ड या टेबल होते हैं और सभी महत्वपूर्ण होते हैं। उन सभी में बाहरी सप्लाई या बिक्री की डिटेल्स भरना आवश्यक होता है। नीचे दिए गए टेबल में फ़ॉर्म की डिटेल्स के बारे में बताया गया है:

टेबल

एंट्रीज़

टेबल 1, 2 और 3 GSTIN और पिछले वर्ष के कारोबार की कुछ डिटेल्स।
टेबल 4 विशिष्ट पहचान नंबर (Unique identity number) रखने वाले और डीम्ड सप्लाई एवं ज़ीरो रेटेड सप्लाई को छोड़कर रजिस्टर्ड व्यवसायियों (डीलरों) की कर योग्य बाहरी सप्लाई।
टेबल 5  अनरजिस्टर्ड डीलरों को की गई अंतर-राज्यीय कर योग्य बाहरी सप्लाई। इसमें इनवॉइस वैल्यू ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
टेबल 6 सभी ज़ीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड निर्यात (Export)
टेबल 7 अनरजिस्टर्ड डीलरों को की गई कर योग्य कुल सप्लाई। इसमें टेबल 5 में बताई गई सप्लाई शामिल नहीं होनी चाहिए।
टेबल 8 NIL रेटेड, छूट प्राप्त और बिना GST के की गई सप्लाई।
टेबल 9 पिछली कर अवधि में आपके द्वारा बेची गई वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य डिटेल्स में कोई भी बदलाव, जिसे आपने अपने GSTR-1 रिटर्न के टेबल 4, 5, या 6 में रिपोर्ट किया है, को शामिल करने की आवश्यकता है। इसमें वर्तमान कर अवधि में आपके द्वारा बेची गई वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित कोई भी डेबिट/क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर शामिल हैं।
टेबल 10 अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को जारी की गई डेबिट/क्रेडिट नोट की डिटेल्स।
टेबल 11 वर्तमान कर अवधि में मिली हुई या समायोजित (Adjusted) की गई एडवांस पेमेंट की डिटेल्स और पिछली कर अवधि की जानकारी में किया गया कोई बदलाव।
टेबल 12 सभी बाहरी सप्लाई की HSN के अनुसार समरी।
टेबल 13 कर अवधि के दौरान जारी की गई सभी इनवॉइस की डिटेल्स। इसमें इनवॉइस, क्रेडिट/डेबिट नोट्स आदि शामिल होते हैं।

नोट: कृपया इस बात का ध्यान रखें कि GSTR-1 फ़ाइल करने के लिए आपके पास GST वाली इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है।

GSTR-1 ऑनलाइन फाइल करने के स्टेप्स

नीचे हमने GST पोर्टल पर GSTR- 1 ऑनलाइन फ़ाइल करने के स्टेप्स के बारे में बताया है। इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके कोई भी अपने बिज़नेस के लिए GSTR-1 आसानी से फ़ाइल कर सकता है:

1- सबसे पहले GST पोर्टल पर जाएं।

2- वहां अपनी आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

3- लॉगिन करने के बाद ‘Services’ ड्रॉप-डाउन मेनू के अंतर्गत, ‘Return’ पर क्लिक करें।

4- ‘Return Dashboard’ पर वह महीना/तिमाही सेलेक्ट करें; जिसके लिए आप GSTR-1 रिटर्न फ़ाइल करना चाहते हैं।

5- इसके बाद ‘Details of outward supplies of goods or services’ सेक्शन पर जाकर ‘Prepare the Return Online’ का विकल्प सेलेक्ट करें।

6- सेक्शन में डिटेल्स भरें और GSTR-1 फ़ाइलिंग की बताई गई अवधि की इनवॉइस अपलोड करने के लिए ‘Yes’ बटन पर क्लिक करें।

7- जमा करने से पहले भरी गई सभी डिटेल्स की जांच करें और सही होने पर आगे बढ़ने के लिए ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

8- इसके बाद ‘File GSTR-1’ बटन पर क्लिक करें।

9- आगे अपने रिटर्न की पुष्टि करने के लिए ‘Yes’ बटन पर क्लिक करें।

10- इस प्रक्रिया को पूरा करने और अक्नॉलेजमेंट रेफ़रेंस नंबर (Acknowledgement Reference Number – ARN) पाने के लिए दस्तावेज़ों पर डिजिटल साइन करें।

GSTR-1 समय पर और सावधानीपूर्वक फ़ाइल करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा न करने पर बिज़नेस के संचालन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही सही तरीके से GSTR-1 फ़ाइल न करने की वजह से भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आज के इस डिजिटल युग में कई मोबाइल ऐप और प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से बिज़नेस के लिए आसानी से GST वाली इनवॉइस बनाई जा सकती है और उसे संभालकर रखा जा सकता है। केवल यही नहीं आसानी से GSTR-1 भी फ़ाइल किया जा सकता है।

MyBusiness भी एक ऐसी ही मोबाइल ऐप है, जिसकी मदद से बिज़नेस के लिए GST वाली इनवॉइस बनाई जा सकती है, उन्हें सेव करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। साथ ही यह ऐप तेज़ी से पेमेंट कलेक्ट करने, GST संबंधी सभी ज़रूरी रिपोर्ट्स देखने एवं उन्हें डाउनलोड करने और GSTR- 1 फ़ाइल करने में भी मदद करती है। अभी भी आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, आज ही ऐप एक्सप्लोर करें और अपने बिज़नेस को नई उंचाई पर ले जाएं।

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